In Gulshan kumar murder case गुलशन कुमार हत्याकांड में मुंबई हाई कोर्ट ने अब्दुल राशिद दाऊद मर्चेंट को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जस्टिस श्रीमती साधना एस.जाधव और जस्टिस एन. आर. बोरकर की बेंच उक्त मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, ग्रेटर मुंबई द्वारा केस नंबर 15/1998 में अभियुक्त अब्दुल राशिद दाऊद मर्चेंट को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के आदेश को बरकरार रखा। मशहूर गायक गुलशन कुमार दुआ की हत्या करने के जुर्म में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, ग्रेटर मुंबई ने अंतर्गत धारा 302/307/34 भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा 27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 29 अप्रैल 2002 को अपीलकर्ता मोहम्मद राशिद दाऊद मर्चेंट को दोषी करार दिया था। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी दोषी करार दिया।