न्यायालय श्रीमान विशेष सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी रोहिणी दिल्ली।
सरकार बनाम सुशील कुमार
FIR NO 218/21,
अन्तर्गत धारा 302/308/365/325/323/341/506/188/269/34/120 B IPC, 25/54/59 Arms act,
थाना – माॅडल टाउन
विशेष सत्र न्यायाधीश/FTC रोहिणी दिल्ली ने मंगलवार को छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय सागर धनखड की हत्या के मामले में वांछित चल रहे हत्या, गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोपी पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका (अंतर्गत धारा 438 सीआरपीसी) खारिज कर दी।
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Wrestler Sushil Kumar |
अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी जगदीश कुमार ने अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव और प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, आर.एस.झाकड, बी.एस.झाकड, विक्रम सिंह झाकड, संजय, वैभव, सात्विक मिश्रा और मोहम्मद असहाब
को सुनने के बाद आदेश सुनाया।
सुशील कुमार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता गणों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान रखे गए तथ्य
[ ] यह कि प्रार्थी/अभियुक्त एक 37 साल का व्यक्ति है जिसके परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं।
[ ] यह कि जांच एजेंसी द्वारा घटना के समय सौ नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। यह तथ्य जांच एजेंसी द्वारा जान – बूझकर छिपाया गया है।
[ ] यह कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी से उसके भी कोरोनावायरस से संक्रमित होने की सम्भावना बढ जाएगी।
[ ] यह कि प्रार्थी/अभियुक्त अकेला ऐसा भारतीय है जिसने लगातार दो बार देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते हैं।
[ ] यह कि प्रार्थी/अभियुक्त को 2011 में भारत सरकार द्वारा पदम श्री के सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसने खेल के क्षेत्र में देश को विशेष योगदान दिया है।
[ ] यह कि प्रार्थी/अभियुक्त को अर्जुन अवॉर्ड और राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है।
[ ] यह कि प्रार्थी/अभियुक्त को दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर फंसाया जा रहा है।
[ ] यह कि प्रार्थी/अभियुक्त को विवेचना अधिकारी द्वारा धारा 41 A दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का भी कोई नोटिस नही दिया गया है।
[ ] यह कि प्रार्थी/अभियुक्त का पासपोर्ट पहले से ही जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है और उसका कोई कारण भी नही बताया।
[ ] यह कि प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त घटना से कोई लेना देना नहीं है।